पालकोट में छह हत्यारे को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2015 9:17 AM
गुमला : पालकोट थाना क्षेत्र के कोलेंग गांव निवासी जहलू साहू की हत्या के मामले में बुधवार को छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इनके नाम हैं : घूरन साहू, विमल साहू, मुटू साहू, करिया साहू, बुद्धेश्वर साहू व राजेंद्र साहू. गुमला के एडीजे-वन श्यामलाल सरोज ने फैसला सुनाया. अदालत ने धारा 302 […]
गुमला : पालकोट थाना क्षेत्र के कोलेंग गांव निवासी जहलू साहू की हत्या के मामले में बुधवार को छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इनके नाम हैं : घूरन साहू, विमल साहू, मुटू साहू, करिया साहू, बुद्धेश्वर साहू व राजेंद्र साहू. गुमला के एडीजे-वन श्यामलाल सरोज ने फैसला सुनाया.
अदालत ने धारा 302 के तहत सभी काे आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. धारा 147 के तहत दो वर्ष व धारा 148 के तहत तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी है. घूरन साहू पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से तीन वर्ष की सजा व 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी हाेगी. सभी सजाएं साथ चलेंगी. सुनवाई के दाैरान सरकारी वकील अपर लोक अभियोजक आदित्यनाथ तिवारी व बचाव पक्ष के पम्मू ने दलीलें दी.
क्या है मामला : अगस्त 2011 में जमीन विवाद काे लेकर घर में घुस कर जहलू साहू की गाेली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
उसकी पत्नी ने थाने में छह आरोपियों पर केस दर्ज कराया था. उसी समय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था. चार साल बाद सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.
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