सशक्त होगी निगरानी समिति
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Dec 2014 10:02 PM
परबत्ता. प्रखंड में प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा के कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन किये जाने का निर्देश दिया गया है. बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक के पत्रांक 9413 दिनांक 26 नंवबर 14 तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के ज्ञापांक 946 दिनांक 3 दिसंबर 14 के […]
परबत्ता. प्रखंड में प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा के कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन किये जाने का निर्देश दिया गया है. बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक के पत्रांक 9413 दिनांक 26 नंवबर 14 तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के ज्ञापांक 946 दिनांक 3 दिसंबर 14 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 5529 दिनांक 14 सितंबर 12 द्वारा बिहार ग्राम सभा नियमावली 2012 के नियम 18 में निगरानी समिति के गठन,कृत्य तथा प्रतिवेदन का ग्राम सभा की कार्रवाई का हिस्सा होना एवं निगरानी समिति के पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान किये गये हैं. सरकार के स्तर से जिस प्रकार पंचायतों की स्थायी समितियों के गठन के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है. प्रत्येक ग्राम सभा के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निगरानी समितियों का गठन अधिकतम दो महीनों के अंदर कर एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्रिय करते हुए विभाग को सूचना देने का निर्देश दिया गया है.
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