अभियान के दौरान हिट एंड रन व गुड सेमेरिटन योजना के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया. चालकों को बताया गया कि वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलायें. नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. सड़क पर रेसिंग भी वर्जित है. पकड़े जाने पर पहले अपराध के लिए पांच हजार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जायेगा. साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें. इस दौरान योजना से संबंधित पंपलेट भी बांटे गये. अभियान में जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मो वाजिद हसन आदि मौजूद थे.
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