रांची: नामकुम अंचल में म्यूटेशन के दस्तावेज गायब होने के मामले में एसीबी ने लिया समय
Published by : Sweta Vaidya Updated At : 13 Jun 2026 8:55 AM
झारखंड हाइकोर्ट
Jharkhand High Court: नामकुम अंचल क्षेत्र में म्यूटेशन दस्तावेज गायब होने और कथित हेरफेर के मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इससे जुड़ी पूरी खबर नीचे पढ़ें.
रांची से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट
Jharkhand High Court: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में नामकुम अंचल क्षेत्र में जमीन से जुड़े म्यूटेशन दस्तावेजों में हुई कथित हेरफेर के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने एसीबी का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने पैरवी की.
अदालत से मांगा समय
वहीं एसीबी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखते हुए अदालत को माैखिक रूप से बताया कि म्यूटेशन रिकॉर्ड के गायब होने के मामले में जांच की जा रही है. अदालत के आदेश के आलोक में एसीबी ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. इंटेलिजेंस रिपोर्ट की गई है. अगली सुनवाई में जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के लिए गाड़ोदिया ने अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी थॉमस साइमन साइरिल हंस ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. एकल पीठ ने प्रार्थी को उसकी 1.22 एकड़ जमीन से संबंधित म्यूटेशन केस का सर्टिफाइड कॉपी देने का आदेश दिया था.
क्या है मामला?
प्रार्थी की मां ने उक्त जमीन वर्ष 1969 में खरीदी थी. आरोप है कि उनकी जमीन का नामकुम अंचलाधिकारी ने किसी दूसरे के पक्ष में म्यूटेशन कर दोहरी जमाबंदी कायम कर दी थी. जब प्रार्थी को सूचना मिली, तो अपील दायर करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दिया, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी गई. जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकल पीठ के आदेश के बाद भी उन्हें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने पर अवमानना याचिका दायर की है. पूर्व की सुनवाई में जब अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया, तो सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस जमीन के म्यूटेशन से जुड़े दस्तावेज अंचल कार्यालय में नहीं है. गायब हैं. इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए मामले को एसीबी को जांचने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि किसी सरकारी कार्यालय से भूमि संबंधी महत्वपूर्ण व संवेदनशील रिकॉर्ड का इस तरह गायब हो जाना कोई सामान्य बात नहीं मानी जा सकती. यह सीधे तौर पर गंभीर लापरवाही या फिर किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है.
यह भी पढ़ें: झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारिश में नहीं रुकेगा सफर, NHAI ने शुरू किया ड्रेनेज सफाई का विशेष अभियान
यह भी पढ़ें: Dhanbad: युवा संगम में मध्य प्रदेश का 56 सदस्यीय दल पहुंचा IIT धनबाद, झारखंड की संस्कृति से हुए रू-ब-रू
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Sweta Vaidya
श्वेता वैद्य प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करती हैं. उन्हें कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में एक साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में श्वेता झारखंड बीट को कवर कर रही हैं, जहां वह राज्य की ताजा खबरें, लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दे, सरकारी योजनाओं, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विषयों पर आधारित स्टोरीज तैयार करती हैं. श्वेता की हर बार कोशिश यही रहती है कि बात आसान, साफ और सीधे तरीके से लोगों तक पहुंचे, जिससे कि हर कोई उसे बिना दिक्कत के समझ सके. कंटेंट राइटर के तौर पर उनका फोकस होता है कि कंटेंट सिंपल, रिलेटेबल और यूजर-फ्रेंडली हो. झारखंड बीट से पहले उन्होंने लाइफस्टाइल बीट के लिए भी कंटेंट लिखा. इस बीट में उन्होंने रेसिपी, फैशन, ब्यूटी टिप्स, होम डेकोर, किचन टिप्स, गार्डनिंग टिप्स और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों पर आर्टिकल लिखे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










