बारह वार्ड पार्षदों ने दिया था हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Feb 2016 3:38 AM
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ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव : कार्यपालक पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी टुनटुन प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग की अधिसूचना के मुताबिक नप उपाध्यक्ष राकेश मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. मामले में हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय से भी कानूनी सलाह ली गयी है. इस मामले […]
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ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव : कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी टुनटुन प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग की अधिसूचना के मुताबिक नप उपाध्यक्ष राकेश मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. मामले में हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय से भी कानूनी सलाह ली गयी है. इस मामले में आगे की कार्रवाई उपायुक्त को करनी है.
संचिका में हुई है फेरबदल : अध्यक्ष
नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो संचिका खोली गयी थी उसमें फेरबदल की गयी है. स्थानीय अधिवक्ता शंकर लाल खेतान द्वारा कानूनी सलाह 16 फरवरी को ही दे दी गयी थी.
लेकिन उनके पास वह संचिका एक सप्ताह में भी नहीं पहुंची. जबकि इस मामले में 72 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाना था. श्री यादव ने कहा कि जब वरीय अधिवक्ता से सलाह ली गयी तो उनके पास एक संचिका भेजी गयी थी जिसे उन्होंने वापस कर दिया है. इस संचिका में पूर्व के निर्देशों की छाया प्रति लगी हुई थी. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से गिरिडीह के उपायुक्त को भी अवगत कराया गया है.
कानून के जानकार कहते हैं
अधिवक्ता राजीव कुमार कहते हैं कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की कंडिका 30(5) में नप उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है. इसके तहत 2014 में झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा नियमावली बनायी गयी है.
कंडिका 3(1) में संशोधन करते हुए नगर विकास विभाग में अधिसूचना संख्या 3877 दिनांक 28.08.2014 जारी की. दो माह पुन: इसमें संशोधन किया गया और पुन: संशोधित अधिसूचना संख्या 4491 दिनांक 22.10.2014 जारी की गयी.
उन्होंने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका नियमावली 2014 के नियम 2(च), 3(1), 3(2)(क), 3(7), 3(10), 3(21), 3(25), 4(1), 4(3) (घ), प्रपत्र तीन में संशोधन किये हैं. श्री कुमार ने बताया कि संशोधित कंडिका 3(1) में यह प्रावधान है कि नगर पर्षद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद संबंधित नगर पर्षद के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं.
इसके लिए कम से कम एक तिहाई पार्षदों के साथ विक्षुब्धों को अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी को देनी होगी. साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भर कर एक प्रस्तावक व अन्य वार्ड पार्षदों का नाम एवं हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जमा करना होगा जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के आधार का भी उल्लेख होना चाहिए.
अध्यक्ष नहीं बुला सकते बैठक
उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लानेसंबंधी एक तिहाई से ज्यादा विक्षुब्ध वार्ड पार्षदों द्वारा आवेदन दिये जाने के बाद नप अध्यक्ष बैठक नहीं बुला सकते हैं. अधिवक्ता राजीव कुमार कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने और पावती रसीद मिलने के बाद अध्यक्ष अन्य बैठक उस समय तक आहूत नहीं कर सकते, जब तक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बैठक आहूत नहीं कर ली जाती है.
22 वार्ड पार्षदों का है समर्थन : सुमित
विक्षुब्ध खेमे के वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उन्हें 22 वार्ड पार्षदों का समर्थन प्राप्त है. इसके अलावा भी कई अन्य वार्ड पार्षद संपर्क में है. जब विशेष बैठक बुलायी जायेगी तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आ जायेगी.
इधर आवेदन में प्रस्तावक बने विजेंद्र यादव का कहना है कि एक तिहाई से ज्यादा यानी 17 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षरयुक्त आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को सौंप दिया गया है. उन्होंने कहा कि नप के अधिकतर वार्ड पार्षद उपाध्यक्ष राकेश मोदी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और यही कारण है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.
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