उत्पाद विभाग ने अधिवक्ता सुधीर को किया प्राधिकृत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Apr 2016 6:18 AM
सुपौल : नई उत्पाद नीति 2016 के तहत छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किये गये आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिए जिले में निजी प्रैक्टिस करने वाले दो अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु नामित किया गया है.उत्पाद अधीक्षक सुपौल द्वारा जारी ज्ञापांक 382/उ0 दिनांक 16 अप्रैल 2016 के माध्यम से कहा गया है कि […]
सुपौल : नई उत्पाद नीति 2016 के तहत छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किये गये आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिए जिले में निजी प्रैक्टिस करने वाले दो अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु नामित किया गया है.उत्पाद अधीक्षक सुपौल द्वारा जारी ज्ञापांक 382/उ0 दिनांक 16 अप्रैल 2016 के माध्यम से कहा गया है कि जिले में सरकारी अधिवक्ता की कमी एवं उनकी व्यस्तता के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय सुपौल के लिए अधिवक्ता
सुधीर कुमार झा एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय वीरपुर के लिए अरविंद कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया गया है. जारी पत्र में बताया गया है कि बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत अपने -अपने क्षेत्र अंतर्गत न्यायालय में पूर्व से लंबित एवं भविष्य में होने वाले मुकदमों में संबंधित न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष को रखते हुए उन वादों में उचित एवं आवश्यक पैरवी करेंगे.
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