ePaper

महिला सिपाही के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपित की जमानत खारिज

Updated at : 02 Jan 2020 5:28 PM (IST)
विज्ञापन
महिला सिपाही के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपित की जमानत खारिज

सीवान:बिहार के सीवानमें एडीजेछह जीवन लाल अदालत में बेतिया पुलिस केंद्र पर पदस्थापित महिला सिपाही संगीता के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन प्रसाद यादव का पुत्र गप्पू कुमार हैऔर वह पिछले दो माह से जेल में बंद है. बताते चलें […]

विज्ञापन

सीवान:बिहार के सीवानमें एडीजेछह जीवन लाल अदालत में बेतिया पुलिस केंद्र पर पदस्थापित महिला सिपाही संगीता के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन प्रसाद यादव का पुत्र गप्पू कुमार हैऔर वह पिछले दो माह से जेल में बंद है.

बताते चलें कि महिला सिपाही ने महिला थाना कांड संख्या 37/19 में अपने बयान में कहा है कि गप्पू कुमार 2012 से ही मेरे साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता था. परिवार वाले की जानकारी में उसके घर पत्नी के रूप में रहती थी. जब मैं गर्भवती हो गयी तो परिवार वाले शिकायत का झांसा देकर गर्भपात कराने के लिए दबाव देने लगे. जिस पर मैंने बेतिया के डॉक्टर मंजू के यहां अपना गर्भपात कराया. इसके बाद शादी का दबाव देने लगी तो वे लोग शादी करने से इन्कार कर दिये.

उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि मैं सिपाही में भर्ती होने के लिए सुबह में दौड़ लगाती थी. उसी दौरान को गप्पू से मेरा प्रेमप्रसंगशुरू हो गया और उसके घर जाकर मैं रहने भी लगी. 2015 में मेरा महिला सिपाही में चयन हो गया. तब से गप्पू को मैं 15 लाख रुपये भिन्न-भिन्न मद में खर्च के लिए देती रही. मैंने अपना एटीएम भी उसे दे दिया था, जिससे वह पैसा निकाल लेता था. परिवार वालों के दबाव में शादी करने से इन्कार कर दिया.

इस मामले में गप्पू कुमार और उसके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें गप्पू कुमार को छोड़कर अन्य आरोपियों का जमानत हो चुकी है. कोर्ट में गप्पू कुमार का अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है. अब उसे जमानत के लिए उच्च न्यायालय पटना जाना होगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन