अभियोजन ने वापस ली गवाही

Published at :02 Feb 2016 4:15 AM (IST)
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अभियोजन ने वापस ली गवाही

छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में अभियोजन द्वारा संकुल संसाधन केंद्र के संयोजक को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया. परंतु, कतिपय कारणों से उनकी गवाही नहीं कराये जाने को लेकर एक आवेदन देते हुए गवाही को वापस ले लिया गया. अपर जिला एवं […]

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छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में अभियोजन द्वारा संकुल संसाधन केंद्र के संयोजक को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया. परंतु, कतिपय कारणों से उनकी गवाही नहीं कराये जाने को लेकर एक आवेदन देते हुए गवाही को वापस ले लिया गया.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में चल रहे गंडामन मामले की सत्रवाद संख्या 811/13 में साक्ष्य के लिए संकुल संसाधन केंद्र के संयोजक सुनील प्रसाद यादव की हाजिरी दी गयी थी और वे प्रस्तुत भी हुए. परंतु, लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह ने उनकी गवाही वापस ले ली.

इस वजह से गवाही नहीं हो सकी. वहीं, पिछली तिथि को सिधवलिया स्थित भारत शूगर मिल के सहायक गन्ना पदाधिकारी प्रदीप तिवारी द्वारा कोर्ट में प्रदर्श कराये गये कीटनाशक विक्रय रजिस्टर, जिस पर अर्जुन राय के हस्ताक्षर हैं, को सरकारी एजेंसी द्वारा सत्यापित कराये जाने को लेकर अभियोजन ने आवेदन दिया है.

अभियोजन ने उक्त आवेदन अर्जुन राय के हस्ताक्षर को चुनौती दिये जाने को लेकर दिया है. इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अगली तिथि को प्रति उत्तर दिया जायेगा, तब इस मामले में सुनवाई की जायेगी. ज्ञात हो कि प्रदीप तिवारी ने अपने गवाही में कहा था कि अर्जुन राय ने उनसे 250 एमएल मोनोक्रोटोफास व 500 एमएल एग्रोमीन खरीदी थी और रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये थे.
बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उक्त रजिस्टर पर जो हस्ताक्षर हैं वह अर्जुन राय का है ही नहीं. इसी को सत्यापित कराने को लेकर अभियोजन द्वारा आवेदन दिया गया है. वहीं, इस मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में पेश किया गया. दोनों को अगली तिथि तीन फरवरी को पुन: प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.
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