हत्या मामले में तीन दोषी करार

Published at :30 Jan 2016 8:04 AM (IST)
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हत्या मामले में तीन दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : जमीनी विवाद में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को हत्या में संलिप्तता पाते हुए दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने सत्रवाद संख्या 298/09 में सुनवाई शुरू की. अभियोजन की […]

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छपरा (कोर्ट) : जमीनी विवाद में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को हत्या में संलिप्तता पाते हुए दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने सत्रवाद संख्या 298/09 में सुनवाई शुरू की.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने आरोपितों को कड़ी सजा देने को लेकर बहस की, तो वहीं बचाव पक्ष द्वारा भी अपनी दलीले प्रस्तुत की गयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलेें सुनने के उपरांत आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर चार फरवरी को निर्णय सुनाने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि वर्ष 2008 के 23 अगस्त को बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर दक्षिण टोला निवासी रामरीत सिंह भी धारदार हथियार तथा लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले मे मृतक के पुत्रजितेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा अन्य को अभियुक्त बनाया था.
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