हत्यारोपित को जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jan 2016 4:25 AM (IST)
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दस-दस हजार के दो बंधपत्र के माध्यम से मुक्ति पत्र निर्गत करने का दिया आदेश छपरा (कोर्ट) : सारण के एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही के कारण हत्या व लूटकांड का एक आरोपित कोर्ट से जमानत लेने में सफल हो गया. गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय उपेंद्र कुमार ने आरोपित को सीआरपीसी की […]
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दस-दस हजार के दो बंधपत्र के माध्यम से मुक्ति पत्र निर्गत करने का दिया आदेश
छपरा (कोर्ट) : सारण के एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही के कारण हत्या व लूटकांड का एक आरोपित कोर्ट से जमानत लेने में सफल हो गया. गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय उपेंद्र कुमार ने आरोपित को सीआरपीसी की धारा 167 का लाभ देते हुए दस-दस हजार के दो बंधपत्र के माध्यम से मुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दे दिया है.
आरोपित रिविलगंज थाना क्षेत्र के बैजू टोला निवासी नन्हकी सिंह है, जो दिघवारा थाना क्षेत्र के पीरगंज विद्यालय के समीप वर्ष 2014 में हुई हत्या व लूट मामले में दर्ज थाना संख्या 159/14 में पुलिस द्वारा आरोपित बना गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस ने नन्हकी को इस मामले में संलिप्त पाते हुए 15 जुलाई, 2015 को गिरफ्तार कर कोर्ट से रिमांड पर लिया था. परंतु, छह माह की अवधि बीत जाने के बावजूद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र समर्पित नहीं किया,
जो कोर्ट द्वारा तय की गयी समय सीमा की अवधि से अधिक हो गया. इसी अवधि का लाभ देते हुए न्यायिक पदाधिकारी ने जमानत निर्गत करने के साथ ही दो जमानतदारों द्वारा बंध पत्र भरवा मुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.
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