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बिहार शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, वेतन भुगतान में देरी पर देना होगा जुर्माना, अधिकारी पर कार्रवाई भी

Updated at : 22 Jul 2024 10:50 PM (IST)
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शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने एक पत्र जारी किया है. जिसके अनुसार अगर विभाग के कर्मचारियों का वेतन लटकाया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कर्मचारी के वेतन का भुगतान सूद समेत कराया जाएगा

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Bihar education Department: बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया ही कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन समय पर किया जाएगा. यदि किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और आउट सोर्सिग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जायेगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग ऐसे पदाधिकारियों पर समुचित दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई करेगा.

महीने की आठ तारीख तक करना होगा भुगतान

यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीइओ और डीपीओ को दिया गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले आठ दिन में हर हाल में कर दिया जाये. विभाग ने यह भी साफ किया है कि राशि आवंटन में देरी के कारण वेतन या मानदेय लटकता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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शीर्ष अधिकारियों को कर्मचारियों से मिली थी शिकायत

विभाग के शीर्ष अफसरों को कर्मचारियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि उनका वेतन कई महीनों तक जानबूझकर रोक दिया जाता है. विभाग ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी के कार्यालय में आवंटन का अभाव हो तो वो समय रहते इसकी मांग विभागीय बजट शाखा में करें, ताकि समय पर मानदेय या वेतन का भुगतान किया जा सके.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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