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राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का करें पालन

Updated at : 12 Mar 2019 7:52 AM (IST)
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राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का करें पालन

बिहारशरीफ : निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा के बाद सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. जिला पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ […]

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बिहारशरीफ : निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा के बाद सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

जिला पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होगा. इस चरण के लिए 22 अप्रैल को नामांकन प्रारंभ होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल निर्धारित है. 30 अप्रैल को नामांकन की स्क्रूटनी की जायेगी. दो मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा. 19 मई को मतदान तथा 23 मई को मतगणना की जायेगी.
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार पीडब्ल्यूडी (पीपल विद डिसेबिलिटी) मतदाताओं के लिए बूथ पर व्हील चेयर सहित विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. हमारा उद्देश्य है कि सभी दिव्यांग मतदाता सुगम तरीके से मतदान कर सकें.
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से अनिवार्य रूप से देना होगा. राजनीतिक दल के स्तर से भी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के बारे में इस आशय की समेकित जानकारी दी जानी होगी. सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि इस बार चुनाव में आइटी तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है.
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की जांच के लिए सी विजील एप के माध्यम से शिकायत एवं जांच की जायेगी. मतदाताओं के सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1950 क्रियान्वित किया गया है. अभ्यर्थी के नामांकन, सभाओं के लिए अनुमति, मतगणना एवं परिणाम प्रबंधन हेतु समेकित प्रणाली के तहत सुविधा एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकेगी.
दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर रहेगा व्हील चेयर
मतदाताओं के सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1950 क्रियान्वित किया गया है
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कानूनों की दी गयी जानकारी
सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बिहार लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट सहित अन्य नियम एवं कानूनों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गयी. जिला पदाधिकारी ने स्वच्छ, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया.
बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित बहुजन समाज पार्टी के रणधीर कुमार, भारतीय जनता पार्टी के अमरकांत भारती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मोहन प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के हुमायूं अख्तर, जदयू के अजय कुमार पटेल, लोजपा के राजू पासवान, रालोसपा के लक्ष्मण प्रसाद मौजूद थे.
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