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यौन शोषण मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा

साक्ष्य के अभाव में दोषी के पिता रिहा

साक्ष्य के अभाव में दोषी के पिता रिहा अररिया. बुधवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने लगभग 04 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची को प्रेमजाल में फंसा कर शादी कर लेने का झांसा देकर लगातार उसके साथ यौन शोषण करने की घटना प्रमाणित होने पर जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के पैरवाखुरी वार्ड 07 का रहने वाला त्रिलोक कुमार सिंह पिता देव नारायण सिंह को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जबकि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त युवक त्रिलोकी सिंह के पिता देव नारायण सिंह को रिहा कर दिया गया है. जानकारी देते हुए सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव व पीड़िता के निजी अधिवक्ता प्रदीप लाल दास ने बताया कि आरोपी त्रिलोक सिंह को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माने की राशि पीड़िता को दिया जायेगा. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 05 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायें. सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि यह सजा स्पेशल पोक्सो मुकदमा संख्या- 46/20 में सुनायी गयी है. बताया गया कि घटना तिथि 07 नवंबर 2020 से दो वर्ष पूर्व से आरोपी त्रिलोकी सिंह द्वारा पीड़िता के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया जा रहा था. मंदिर में हुई थी दोनों की मुलाकात सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव व पीड़िता के निजी अधिवक्ता प्रदीप लाल दास ने बताया कि पीड़िता की मुलाकात आरोपी त्रिलोकी सिंह से धोकरिया के कालीमंदिर परिसर में हुई थी. जहां दोनो के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया. जो प्रेम संबंध में बदल गया. उसके बाद आरोपी का पीड़िता के घर आना जाना शुरू हो गया. मोबाइल से भी दोषी द्वारा पीड़िता से बात की जाती रही. इसी बीच मौका पाकर अभियुक्त ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण करता रहा. गर्भवती होने पर पीड़िता को दवा खिलाकर उसका कई बार गर्भपात भी कराया गया है. विवाह के नाम पर अभियुक्त द्वारा बहाना बनाया जाता. इसके बाद पिता त्रिलोकी सिंह को जानकारी दी गयी, लेकिन वे इनकार कर गये. अभियुक्त के पिता ने शादी में दहेज के रूप में पांच लाख रुपये व एक ऑल्टो कार की मांग की. जिसे पीड़िता के परिजन ने देने में असमर्थता जतायी. पंचायती में डिमांड बढ़ा कर 10 लाख रुपये मांग की गयी. इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में आरोपी त्रिलोक कुमार सिंह व आरोपित के पिता देव नारायण सिंह के विरुद्ध आवेदन दिया. जहां भादवि की धारा 341, 323, 504, 506, 34, 376 व 04 पॉक्सो अधिनियम के तहत दिनांक 24 नवंबर 2020 को महिला थाना कांड संख्या 118/2020 दर्ज हुआ था.

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