सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाजत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jul 2017 4:01 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने का अनुरोध ठुकरा दिया है. न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें कहा गया हैकि गर्भपात करना न तो इस लड़की के जीवन के लिए अच्छा है और न ही भ्रूण के लिए. […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने का अनुरोध ठुकरा दिया है. न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें कहा गया हैकि गर्भपात करना न तो इस लड़की के जीवन के लिए अच्छा है और न ही भ्रूण के लिए. न्यायालय ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में ऐसे मामलों में तत्परता से निर्णय लेने के लिए स्थायी मेडिकल बोर्ड गठित करे.
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