स्नैपडील के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर अब कोर्इ ग्राहकों को नहीं लगा पायेगा चूना, दिल्ली हार्इकोर्ट ने लगायी रोक
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Nov 2018 1:36 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली हार्इकोर्ट ने विभिन्न इकाइयों द्वारा ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने स्नैपडील के वकील का पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में अंतरिम आदेश दिया. स्नैपडील के वकील ने आरोप लगाया था कि कई लोग और इकाइयां फर्जी योजनाएं चलाने […]
नयी दिल्ली : दिल्ली हार्इकोर्ट ने विभिन्न इकाइयों द्वारा ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने स्नैपडील के वकील का पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में अंतरिम आदेश दिया. स्नैपडील के वकील ने आरोप लगाया था कि कई लोग और इकाइयां फर्जी योजनाएं चलाने और ग्राहकों को चूना लगाने के लिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का दुरूपयोग कर रही हैं. अदालत ने कहा कि वह मानती है कि इस मामले में एकतरफा रोक लगाने की जरूरत है.
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इसके साथ ही, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी तक प्रतिवादियों पर ई-कॉमर्स कंपनी की तरह या उस कंपनी से खुद को संबद्ध दिखाते हुए गतिविधियां और कारोबार करने पर रोक लगा दी. अदालत ने उन इकाइयों को नोटिस भी जारी किया है, जिन पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का आरोप है. इन इकाइयों को आठ जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
स्नैपडील का संचालन करने वाली मेसर्स जैसपर इंफोटेक प्रा लिमिटेड ने अपनी याचिका में फर्जी योजनाएं चलाने वाले और इसके लिए ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि घोटालेबाज इकाइयां जनता का भरोसा जीतने के लिए उनकी वेबसाइट के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और झूठे वादों का लालच देकर उनसे पैसा भुगतान करने को कह रही हैं.
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