Supreme Court का आदेश : जारी रहे सहारा समूह की आंबे वैली की नीलामी प्रक्रिया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 May 2018 6:42 PM
नयी दिल्ली : सहारा समूह की प्रमुख आंबे वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह व्यवस्था दी. समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में विफल रहा है. इसके मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति […]
नयी दिल्ली : सहारा समूह की प्रमुख आंबे वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह व्यवस्था दी. समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में विफल रहा है. इसके मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की पीठ को आधिकारिक परिसमापकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने सूचित किया कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं कराये हैं.
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वे आंबे वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह पैसा जमा नहीं करा पाये हैं. पीठ ने कहा कि जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है, तो समूह 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाया है. इसलिए यह जारी रहेगी. पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 अप्रैल को सहारा समूह को महाराष्ट्र में आंबे वैली सिटी परियोजना से कोई की टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी. पीठ ने समूह से शुरुआत में आंबे वैली में एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था. हालांकि, बाद में पीठ ने कहा था कि वह अपने आदेश में राशि का जिक्र नहीं करेगी.
पीठ ने कहा था कि यदि सहारा समूह 15 मई तक संपत्ति बेचने में विफल रहता है, तो बंबई हाईकोर्ट के आधिकारिक परिसमापक प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे. पीठ ने विशेष रूप से सहारा समूह से कहा था कि उनके पास अपनी संपत्ति को बेचने के लिए आज तक का समय है. वे संपत्ति को या तो खुद या नीलामी के जरिये बेच सकते हैं.
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