मेदिनीनगर. झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मराज मिश्रा ने पलामू डीसी शशि रंजन को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि लेस्लीगंज में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी पर लगाये गये अर्थ दंड की राशि को माफ किया जाये. श्री मिश्रा ने डीसी को पत्र में कहा है कि वर्तमान में श्री तिवारी चार हल्का एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रभार में हैं. कार्य की अधिकता के कारण निर्धारित समय सीमा के ऊपर नामांतरण वादों का निष्पादन नहीं हो सका. भविष्य में सभी राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किया जायेगा. मालूम हो कि डीसी शशि रंजन ने लेस्लीगंज के सीओ सुनील कुमार सिंह पर 65 हजार 500 का अर्थ दंड लगाया गया है. जबकि राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंंचल निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी पर एक लाख 31 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है. झारखंड राज्य सेवा गारंटी के तहत जुर्माना की राशि संबंधित कर्मी के वेतन से कोषागार के द्वारा कटौती की जायेगी. आरोप है कि बिना आपत्ति के निर्धारित अवधि के बाद भी नामांतरण के 62 मामले अपने लौगिन में आठ फरवरी 25 तक लंबित रखा गया था. जबकि अपर समाहर्ता कुंदन कुमार के द्वारा 21 दिसंबर 2024 को अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान ससमय नामांतरण के निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया था. इस संबंध में अपर समाहर्ता ने 10 फरवरी को स्पष्टीकरण की मांग की थी.
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