कोडरमा. स्पेशल पोक्सो केस 22/23 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने वार्ड नंबर 25 तिलैया निवासी 58 वर्षीय नवल किशोर मोदी उर्फ नवल किशोर वर्णवाल को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में दोषी पाया. न्यायालय ने अंडर-12 पोक्सो एक्ट के तहत उसे दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही दो हजार जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ वहीं न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई़़ साथ ही पांच हजार जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ इसके अलावा 354 भादवि के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई और दो हजार जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ 509 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई़ सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. हालांकि, सजा सुनाये जाने के बाद तीन वर्ष से कम की सजा होने पर दोषी को नियमानुसार जमानत भी मिल गयी. जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में कांड संख्या 153/23 दर्ज किया गया था़ अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिव शंकर राम व अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने दलीलें रखी.
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