पोते की हत्या मामले में सौतेली दादी को उम्रकैद

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पोते की हत्या मामले में सौतेली दादी को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सुनाया फैसला

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सुनाया फैसला : 2025 में हुई थी विक्रम उर्फ सौरव की हत्या कोडरमा . छह वर्षीय विक्रम कुमार उर्फ सौरव की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी सौतेली दादी रेखा देवी (53) को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला वर्ष 2025 का है. घटना को लेकर मृतक की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में मामला दर्ज कराया था. आवेदन में उन्होंने अपने सास-ससुर समेत अन्य लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था. बताया गया कि होली के दौरान पूनम देवी के पति अरविंद कुमार ने शराब के नशे में अपनी सौतेली मां रेखा देवी के साथ मारपीट की थी. इसके बाद रेखा देवी और उसके पति मनोज यादव ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रेखा देवी ने सौतेले संबंध के कारण द्वेषवश बच्चे की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था. पुलिस के समक्ष आरोपी ने कपड़ा टांगने वाली रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी.अदालत में मामले की स्पीड ट्रायल के तहत सुनवाई हुई और मात्र 14 माह में फैसला सुनाया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने सभी आठ गवाहों का परीक्षण कराया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वचन देवनाथ आर्या ने आरोपी का पक्ष रखा. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी.

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Deepesh Kumar

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