Jamshedpur News : बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान, कैशियर व अंकेक्षक को मिली अग्रिम जमानत समेत कोर्ट की तीन खबरें

Updated at : 27 Sep 2025 1:17 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के कोर्ट ने शुक्रवार को बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान गुरुचरण सिंह भोगल, पूर्व कैशियर सत्यपाल सिंह व पूर्व अंकेक्षक अमरजीत सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की.

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Jamshedpur News :

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के कोर्ट ने शुक्रवार को बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान गुरुचरण सिंह भोगल, पूर्व कैशियर सत्यपाल सिंह व पूर्व अंकेक्षक अमरजीत सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, वंश सबलोक ने पैरवी की. इससे पूर्व बिष्टुपुर गुरुद्वारा के ट्रस्टी नवतेज सिंह ने तीनों के खिलाफ भवानी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर वित्तीय गड़बड़ी करने की शिकायतवाद तीन वर्ष पूर्व दर्ज करायी थी.

गोलमुरी : फायरिंग, हत्या के प्रयास के केस में आरोपी को मिली जमानत

जमशेदपुर

. एडीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने गोलमुरी थाना में दर्ज फायरिंग,आर्म्स एक्ट, रंगदारी व हत्या के प्रयास के केस में जेल में बंद आरोपी प्रेम कुमार उर्फ आयुष को जमानत प्रदान की. इससे पूर्व गत 18 जुलाई को टुइलाडुंगरी के रहने वाले लोचन कुमार पर फायरिंग की घटना हुई थी, इसमें घटनास्थल से प्रेम कुमार उर्फ आयुष को पकड़ा गया था. पीड़ित लोचन कुमार के बयान पर गोलमुरी थाना में प्रेम कुमार उर्फ आयुष, मोची उर्फ दादा, हरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. प्रेम कुमार उर्फ आयुष पर लोचन कुमार की रेकी करने और फायरिंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया था. लेकिन कोर्ट में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाया. इसका लाभ आरोपी को मिला.

टेल्को : जमीन हड़पने, चोरी के केस में दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋतू कुजूर के कोर्ट ने टेल्को थाना में दर्ज जमीन हड़पने, चोरी के केस में दो आरोपी देव कुमार पांडेय व उषा पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. इससे पूर्व जुगसलाई के रहने वाले सरोज सिंह ने देव कुमार पांडेय व उषा पांडेय के खिलाफ टेल्को खड़ंगाझाड़ में जमीन हड़पने, चोरी करने समेत अन्य आरोप लगातार केस किया था. लेकिन कोर्ट में अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका.

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