सरायकेला : मॉब लिंचिंग केस में जेल में बंद सजायाफ्ता प्रकाश मंडल को हाइकोर्ट से बेल

Edited by KUMAR ANAND
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

सरायकेला: मॉब लिंचिंग केस में जेल में बंद सजायाफ्ता प्रकाश मंडल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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प्रकाश मंडल पांच साल तीन माह से जेल में है बंद

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सरायकेला-खरसावां जिले में हुए मॉब लिंचिंग के केस में जिला कोर्ट (एडीजे-1 अमित शेखर कोर्ट) के फैसले के विरुद्ध क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए जेल में बंद सजायाफ्ता प्रकाश मंडल को जमानत दे दी. प्रकाश मंडल पांच साल तीन माह से जेल में बंद थे. हाइकोर्ट में अधिवक्ता प्राण प्रणय ने पैरवी की. मालूम हो कि छह साल पूर्व 19 जून, 2019 को सरायकेला के धतकीडीह गांव में तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की गयी थी. पुलिस ने तबरेज अंसारी को गिरफ्तार कर 20 जून को सरायकेला जेल भेज दिया था. दो दिनों के बाद 22 जून को तबरेज की तबीयत अचानक खराब हुई, तब उसे सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. केस में दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था. जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. दस आरोपियों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महाली के नाम शामिल थे.

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