24 मई 2014 में हुए जमशेदपुर कोर्ट परिसर के अंदर हुई थी घटना अखिलेश दुमका जेल से, कन्हैया सिंह डालटेनगंज जेल से व सौराज्य गगराई घाघीडीह जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर जमशेदपुर कोर्ट परिसर में वर्ष 2014 में हुई गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसके सहयोगियों द्वारा छब्बो सिंह के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने सबूतों के अभाव में अखिलेश सिंह, कन्हैया सिंह, प्रिंस सिंह समेत 13 आरोपियों को बरी कर दिया. इस केस में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं प्रकाश झा और विद्या सिंह ने पैरवी की. अदालत ने माना कि पीड़ित छब्बो सिंह की गवाही नहीं हो पाने के कारण अभियोजन पक्ष अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा. उल्लेखनीय है कि घटना 24 मई 2014 को जमशेदपुर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हुई थी, जब छब्बो सिंह ने कथित रूप से अखिलेश सिंह पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्तौल जाम हो गयी. इसके बाद अखिलेश और उसके समर्थकों ने छब्बो सिंह की पिटाई की थी. घटना के बाद सीतारामडेरा थाना में दो मामले दर्ज हुए थे. मारपीट के इस केस में कुल 15 आरोपी थे, जिनमें एक की मृत्यु हो चुकी है और एक अब तक फरार है. इस दौरान केवल 16 गवाहों की गवाही हो सकी, लेकिन मुख्य पीड़ित की गवाही नहीं हो पाने से आरोपियों को लाभ मिला. सुनवाई के दौरान अखिलेश सिंह, कन्हैया सिंह और सौराज्य गगराई क्रमशः दुमका, डालटेनगंज और घाघीडीह जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि अन्य 10 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे.
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