हत्या के दो आरोपी को उम्रकैद कोटाम गांव की वृद्ध महिला की हत्या किया था.गुमला. गुमला के एडीजे थ्री यूएन मिश्रा ने कोटाम गांव के अयुब खान व मुन्ना खान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन दोनों पर गांव की सुधनी देवी की हत्या करने का आरोप है. घटना 11 नवंबर 2012 की है. इस मामले में 13 नवंबर 2012 को थाने में केस दर्ज हुआ था. तीन साल बाद सुधनी हत्याकांड में सुनवाई हुई. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन साल की सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक बीडी नंद केस लड़ रहे थे. बचाव पक्ष की ओर से मोहम्मद ताहा व अफताब आलम थे.
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हत्या के दो आरोपी को उम्रकैद
हत्या के दो आरोपी को उम्रकैद कोटाम गांव की वृद्ध महिला की हत्या किया था.गुमला. गुमला के एडीजे थ्री यूएन मिश्रा ने कोटाम गांव के अयुब खान व मुन्ना खान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन दोनों पर गांव की सुधनी देवी की हत्या करने का आरोप है. घटना 11 नवंबर 2012 की है. […]
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