मारपीट मामले में आरोपित को दो वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Dec 2016 7:55 AM

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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने मारपीट के मामले में एक आरोपित को दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला धनवार थाना अंतर्गत बादीडीह गांव के ढोलकियाडीह टोला का है. 13.10.2008 को […]

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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने मारपीट के मामले में एक आरोपित को दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला धनवार थाना अंतर्गत बादीडीह गांव के ढोलकियाडीह टोला का है.
13.10.2008 को बादीडीह गांव के ढोलकियाडीह टोला में कुछ लोगों ने प्रदीप शर्मा को रड व तलवार से मार कर जख्मी कर दिया था. घटना के बाद धनवार थाना में कांड संख्या 149/08 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. सूचक प्रदीप शर्मा ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि 12.10.2008 की रात आठ बजे उपेंद्र भोक्ता, चंदन भोक्ता, सरिता देवी, नित्यानंद भोक्ता, रामप्रवेश भोक्ता उसके घर में घुसे और जान मारने की नीयत से उस पर रड व तलवार से हमला कर घायल कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता व पत्नी को भी मार कर घायल कर दिया गया था. साथ ही उसकी पत्नी के जेवरात भी लूट लिये थे.
सूचक के बयान पर धनवार थाना में 307, 341, 323, 504, 326 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया. सत्रवाद संख्या 2015/09 अदालत ने उपेंद्र भोक्ता पिता ब्रह्मनारायण भोक्ता को दोषी पाते हुए धारा 324 में दो वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दो हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने धारा 341 में एक माह की सजा व धारा 504 में छह माह की सजा भी सुनायी है. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी दीपक कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता युगल किशोर सिंह ने बहस की.
अयोध्या पांडेय का मामला दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित : सर्टिफिकेट घोटाला के मुख्य आरोपी अयोध्या पांडेय का मामला बुधवार को प्रधान जिला जज ने जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम में स्थानांतरित कर दिया है.
यह मामला जिला जज सप्तम के कोर्ट में चलेगा. ज्ञात रहे कि सर्टिफिकेट घोटाला के आरोपी रहे अयोध्या पांडेय को अग्रिम जमानत देने के लिए उनके वकील एके पांडेय की ओर से प्रधान जिला जज की अदालत में याचिका दायर की गयी थी. प्रधान जिला जज की अदालत ने आरोपी अयोध्या पांडेय के मामले को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है. एबीपी नंबर 1026/16 का यह मामला डीजे सप्तम में चलेगा.
डुमरी सीओ, सीआइ व कर्मचारी के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर : डुमरी सीओ रवींद्र कुमार पांडेय, सीआइ मेघा महतो एवं कर्मचारी जितेंद्र सिंह के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को परिवाद पत्र दायर किया गया. परिवाद पत्र डुमरी थाना क्षेत्र के जामताड़ा गांव के महेंद्र भगत द्वारा दायर किया गया है. आरोप है कि ये लोग 16 दिसंबर को उसके घर आये और तोड़-फोड़ की. जिस मकान में तोड़फोड़ की गयी, उसमें वे लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं और उसकी रसीद भी कट रही है.
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