अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो का बयान कलमबद्ध

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Dec 2016 8:24 AM

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गिरिडीह : अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो अलग-अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने दो पीड़ितों को अदालत में प्रस्तुत कर गुरुवार को धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध कराया. जमुआ पुलिस ने लगभग एक पखवारे पूर्व अपह्त लड़की को कोलकाता में बरामद किया था. पिछले दिनों अदालत द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद […]

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गिरिडीह : अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो अलग-अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने दो पीड़ितों को अदालत में प्रस्तुत कर गुरुवार को धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध कराया. जमुआ पुलिस ने लगभग एक पखवारे पूर्व अपह्त लड़की को कोलकाता में बरामद किया था.
पिछले दिनों अदालत द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद जमुआ पुलिस गुरुवार को कोलकाता से लङकी को लेकर गिरिडीह पहुंची और अदालत में उसका बयान कराया. बयान में पीड़िता ने कहा है कि 11 नवंबर 2016 की रात गणेश ने उसे फोन कर घर के पीछे बुलाया था. वह घर के पीछे गयी तो वहां पहले से गणेश अपने दोस्त अकित तांती के साथ मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था. गणेश ने शादी करने की बात कहकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और रास्ते में सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे बेहोश कर कहीं ले गये.
होश आने पर वह एक कमरे में बंद थी. वहां दोनों उससे लगातार दुष्कर्म करते रहे और इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया जाता था. इसी प्रकार हीरोडीह थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में पीडिता का बयान विशेष न्यायाधीश की अदालत में कराया. नाबालिग पीड़िता ने बताया कि दुर्गापूजा के समय शनिवार को तालाब में कपड़े धो रही थी. इसी दौरान बिहारी राम आया और जबरन उसे दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
गिरिडीह के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी गवाही : धनबाद. अलकतरा घोटाला मामले में सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में हुई.
अदालत में साक्षी धनबाद के पूर्व न्यायिक दंडाधिकारी व वर्तमान में गिरिडीह के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि 23 नवंबर 01 को जब वह धनबाद में पदस्थापित थे तब उन्होंने राम अवतार खेतान का स्वीकारोक्ति बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत कलमबद्ध किया था. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सरवत जाफरी ने मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार मनीष ने किया.
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