चाकुलिया. पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड स्थित माटियाबांधी पंचायत से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत मामले में डीसी की बनायी कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र की अध्यक्षता में बनी कमेटी में कंप्यूटर एक्सपर्ट के तौर पर प्रज्ञा केंद्र के जिला प्रमुख व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल थे. मुखिया जादू हेंब्रम व बीडीओ आरती मुंडा की मौजूदगी में जांच हुई. पदाधिकारियों ने माटियाबांधी पंचायत का दौरा किया. आस-पास के लोगों से पूछताछ की. बीएलइ स्वप्न कुमार महतो व पंचायत सचिव सुनील कुमार महतो के मोबाइल को जब्त कर टीम अपने साथ ले गयी.
सिस्टम और ओटीपी की हो रही जांच
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अबतक विभाग ने एफआइआर दर्ज नहीं किया है. पदाधिकारी जांच में जुटे हैं कि किस सिस्टम से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू हुआ और किसके मोबाइल पर ओटीपी आया. जिन 106 प्रमाण पत्रों को फर्जी करार दिया गया है. उन प्रमाण पत्रों में बनाने वाले का नाम और पता अंकित है. उनकी गिरफ्तारी से मामले का खुलासा संभव है. कहा जा रहा इसमें कई लोग हो संलिप्त हो सकते हैं.
क्या है नियम
बच्चों के जन्म लेने के 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर पंचायत सचिव ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं. एक वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों की ओर से जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर बीडीओ के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है. एक वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक होता है.
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