दुमका कोर्ट . एसीजेएम शंभू लाल साव के न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 220/11 में मारपीट एवं हत्या का प्रयास करने के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए रानीश्वर टोंगरा थाना क्षेत्र के हबीब मियां (50) एवं सोनामुद्दीन मियां को सीनियर सिटिजन का लाभ देते हुए चार वर्ष और दिलदार मियां (35) एवं जसीमुद्दीन मियां को पांच वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही चारों दोषियों को भादवि की धारा 341 में 3 महीना, धारा 323 में तीन महीना और धारा 504 में छह महीने की भी सजा सुनाई है. रानीश्वर टोंगरा कांड संख्या 38/11 में ठाकुर करीब मियां ने हबीब मियां, दिलदार मियां, जसीमुद्दीन मियां और सोनामुद्दीन मियां के विरुद्ध 20 जून 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी बीआर मरांडी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एनएन मंडल ने पैरवी की थी.
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हत्या के प्रयास मामले में चार लोगों को मिली सजा
दुमका कोर्ट . एसीजेएम शंभू लाल साव के न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 220/11 में मारपीट एवं हत्या का प्रयास करने के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए रानीश्वर टोंगरा थाना क्षेत्र के हबीब मियां (50) एवं सोनामुद्दीन मियां को सीनियर सिटिजन का लाभ देते हुए चार वर्ष और दिलदार मियां (35) […]
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