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Dhanbad News: एक किलोवाट का नया घरेलू कनेक्शन लेने पर अब देना होगा 4,552 रुपये

Updated at : 01 Nov 2025 2:08 AM (IST)
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Dhanbad News: एक किलोवाट का नया घरेलू कनेक्शन लेने पर अब देना होगा 4,552 रुपये

Dhanbad News: जेबीवीएनएल ने सिक्योरिटी डिपोजिट के नियम को किया अनिवार्य

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Dhanbad News: अब एक किलोवाट का नया घरेलू बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को 4,552 रुपये जमा करना होगा. जेबीवीएनएल ने सिक्योरिटी डिपोजिट का नियम लागू कर दिया है. इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सभी एरिया बोर्ड को सूचना जारी कर दी गयी है. शुक्रवार को नया सर्विस कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि जमा करायी गयी. इसके तहत घरेलू एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 3,950 रुपये के अलावा एप्लिकेशन व मीटर फी के रूप में 100-100 रुपये व सर्विस कनेक्शन के रूप में 375 रुपये जमा करवाया गया. कुल मिलाकर एक किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को अब 4,552 रुपये जमा करना होगा. इसके अलावा प्रति किलोवाट लोड के लिए 3,950 रुपये अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि बढ़ेगी. यानि, दो किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर उपभोक्ताओं को 4,552 रुपये के अलावा 3,950 रुपये जमा कराने होंगे.

कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को देना होगा 7,105 रुपये

कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर भी नया नियम लागू किया गया है. एक किलोवाट का नया कनेक्शन लेने पर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 7,105 रुपये भुगतान करना होगा. इसमें एप्लिकेशन व मीटर टेस्टिंग के रूप में 100-100 रुपये, सर्विस कनेक्शन के लिए 375 रुपये व सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 6,530 रुपये शामिल है. इसके अलावा विभिन्न किलोवाट के लिए आवेदन करने पर उपभोक्ताओं से अलग-अलग राशि वसूल की जायेगी.

डेढ़ साल से बंद था सिक्योरिटी डिपोजिट

बता दें कि लगभग डेढ़ साल से धनबाद समेत राज्य के सातों एरिया बोर्ड में सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करने के नियम को समाप्त कर दिया गया था. उपभोक्ताओं के घर, प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू होने के साथ जेबीवीएनएल की ओर से सिक्योरिटी डिपोजिट जमा कराने के नियम को बंद कर दिया गया था. प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि को उपभोक्ताओं के बिजली बिल में एडजस्ट किया गया था. इसके बाद से अब तक एक किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों से सिर्फ एप्लिकेशन फी के रूप में 100 रुपये के अतिरिक्त 875 रुपये लिये जाते थे. किलोवाट बढ़ाने पर 500 रुपये बढ़ जाते थे. यानी, दो किलोवाट कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं से 975 रुपये के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त जमा कराये जाते थे.

बिजली बिल में एडजस्ट होगी सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि

जेबीवीएनएल के अधिकारियों के अनुसार नये नियम के तहत उपभोक्ताओं से नया सर्विस कनेक्शन के रूप में ली जा रही सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि उनके बिजली बिल में एडजस्ट की जायेगी. यह नियम उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जिनके घर व प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटर लग गया हो. प्रीपेड मीटर का जेबीवीएनएल के सर्वर से जुड़ते ही शुरुआती माह में सिक्योरिटी डिपोजिट की जमा राशि बिल के रूप में काटी जायेगी. इसका मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा. सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि उपभोक्ताओं के खाते से कटने के बाद उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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OM PRAKASH RAWANI

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By OM PRAKASH RAWANI

OM PRAKASH RAWANI is a contributor at Prabhat Khabar.

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