विस सत्र को ले संजीव ने मांगी कोर्ट से अनुमति

Updated at : 10 Jul 2018 4:45 AM (IST)
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विस सत्र को ले संजीव ने मांगी कोर्ट से अनुमति

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपित जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अपने अधिवक्ता मो जावेद के माध्यम से सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में आवेदन दायर कर विधान सभा के […]

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपित जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अपने अधिवक्ता मो जावेद के माध्यम से सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में आवेदन दायर कर विधान सभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 12 जुलाई मुकर्रर की. विनय सिंह, प्रभारी इंचार्ज, झारखंड विधान सभा ने दो जुलाई को पत्र प्रेषित कर सभी विधायकों को सूचित किया है कि विधान सभा का सत्र 16 जुलाई से 21 जुलाई, 18 तक चलेगा. इसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है.
बाबूलाल मरांडी नहीं हुए हाजिर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अभियोजन से मो जब्बाद हुसैन (अपर लोक अभियोजक) ने आवेदन दायर कर गवाह प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकर्रर की.
10 अप्रैल, 14 को लोक सभा चुनाव के दौरान गिरिडीह के जेवीएम प्रत्याशी डाॅ सबा अहमद के पक्ष में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को बाघमारा के पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा को संबाेधित करना था. जिला प्रशासन ने साढ़े बारह बजे से लेकर तीन बजे तक सभा करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी का हेलीकॉप्टर 3.50 बजे पोलो ग्राउंड में लैंड किया. बाबूलाल ने सभा को संबोधित किया. वहां तैनात उड़नदस्ता दंडाधिकारी रामसुरेश पाठक ने बाघमारा में बाबूलाल मरांडी, डॉ सबा अहमद समेत दस लोगों के खिलाफ कांड संख्या 94/14 दर्ज कराया था.
एचडीएफसी को भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी प्रफुल्ल पांडेय (कृष्णा अपार्टमेंट, रांगाटांड़ धनबाद) के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षियों शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह एचडीएफसी बैंक श्री राम प्लाजा बैंक मोड़ धनबाद, चेयरमैन एचडीएफसी बैंक सेनापति बापत मार्ग मुंबई व उज्ज्वला सिन्हा गोल्ड लोन ऑफिसर एचडीएफसी बैंक श्रीराम प्लाजा बैंक मोड़ धनबाद को सख्त निर्देश दिया कि वे 60 दिनों के अंदर परिवादी को 48000 हजार उनके जेवरात का मूल्य, 30000 हजार मानसिक परेशानी के लिए एवं 10000 रुपये वाद खर्च के रूप में भुगतान करे.
समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर मई 2017 से वास्तविक भुगतान तक 48000 पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज जोड़ते हुए विपक्षीगण भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे. ज्ञात हो कि परिवादी ने 24 दिसंबर, 04 को 97500 रुपये का ऋण लिया था, जिसका गोल्ड लोन अकाउंट नंबर 31054216 है. परिवादी ने 69.70 ग्राम सोना विपक्षी बैंक में जमा किया था. इस सोना का मूल्य लगभग 2.50 लाख है. परिवादी नियमित रूप से इएमआइ के साथ सूद का भुगतान बैंक को करता रहा, पर बैंक स्टेटमेंट परिवादी को नहीं देता था. बाध्य होकर परिवादी को मुकदमा दायर करना पड़ा.
कोल शाॅर्टेज मामले में सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह
बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र में ओवर रिपोर्टिंग कर कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. कुछ पूर्व अधिकारियों पर एक साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने का आरोप है. अदालत में सीबीआइ कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी.
अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 31 जुलाई 18 मुकर्रर की है. विदित हो कि सीबीआइ ने जांच कर वर्ष 2012 में बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक राम उजागर पांडेय, पूर्व प्रोजेक्ट ऑफिसर केओसीपी शंभु दयाल धुर्वा, पूर्व प्रबंधक केओसीपी किशोर यादव, पूर्व एरिया सर्वे ऑफिसर सरीत सुधा सरकार व पूर्व वरीय सर्वेयर अरविंद घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
क्या है मामला : वर्ष 2009 से अगस्त 2011 की अवधि में आरोपितों ने षड्यंत्र के तहत कुईयां ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट में ओवर रिपोर्टिंग की थी, जबकि कोयले के बुक स्टाॅक में 4,24,689 मीट्रिक टन कोयला शाॅर्टेज था. कंपनी को 46 करोड़ 39 लाख 76 हजार 979 रुपये का नुकसान हुआ था. अदालत ने 6 मई 16 को चार्जफ्रेम किया था.
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