विस्फोटक पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल की सश्रम सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2018 5:05 AM
देवघर : विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनाया गया. अदालत ने दोषी शहादत अंसारी उर्फ सलीम अंसारी को पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह […]
देवघर : विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनाया गया. अदालत ने दोषी शहादत अंसारी उर्फ सलीम अंसारी को पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी.
केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व अभियोजन पक्ष से पांच लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजन ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी ने पक्ष रखे. यह मुकदमा तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक मनोज कुमार के बयान पर दर्ज हुआ था.
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