देवघर : विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनाया गया. अदालत ने दोषी शहादत अंसारी उर्फ सलीम अंसारी को पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी.
केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व अभियोजन पक्ष से पांच लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजन ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी ने पक्ष रखे. यह मुकदमा तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक मनोज कुमार के बयान पर दर्ज हुआ था.
20 मार्च 2015 का मामला
जसीडीह रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या एक के पश्चिमी भाग पार्सल कार्यालय के निकट विस्फोटक पदार्थ रखने व ले जाने का मामला 20 मार्च 2015 को प्रकाश में आया था. इस संबंध में जसीडीह रेल थाना कांड संख्या 25/2015 तत्कालीन उप निरीक्षक रेल सुरक्षा बल मनोज कुमार के बयान पर दर्ज हुअा था. इसमें दो लोगों जसीडीह थाना के जोरमो निवासी शहादत अंसारी व जसीडीह थाना के टाभाघाट निवासी राजीव सिंह को आरोपित बनाया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने शहादत अंसारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया, जिसका स्पीडी ट्रायल हुआ व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया.
राजीव सिंह के विरुद्ध चल रहा है अनुसंधान : इस केस के दूसरे नामजद के विरुद्ध अनुसंधान का काम अभी जारी है. दर्ज एफआइआर के अनुसार 22 किलोग्राम 500 ग्राम विस्फोटक एक काले बैग में रखा था जो शहादत के पास से बरामद हुई थी. यह विस्फोटक गोमिया का बना हुआ था. शहादत अंसारी ने खुलासा किया था कि राजीव सिंह ने पांच सौ रुपये ले जाने के लिए दिया था. पुलिस इस संदर्भ में जांच कर रही है.