शराब की अवैध बिक्री पर रोक की तैयारी सीतामढ़ी. शराब की बिक्री को लेकर नयी उत्पाद नीति को लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गयी है. एक अप्रैल से देशी व मसालेदार शराब के निर्माण, व्यापार व उपभोग के लिए लाइसेंस व अनुमति नहीं दी जायेगी. एक अप्रैल से मात्र शहरी क्षेत्रों में केवल विदेशी शराब व आइएमएफएल ही उपलब्ध करायी जायेगी. शहरी क्षेत्रों में भी मात्र नगर परिषद क्षेत्रों में उक्त दोनों शराब की बिक्री हो सकेगी. इन दुकानों पर बैठ कर शराब पीने की व्यवस्था नहीं होगी. लाइसेंस को ताजा नियम इस मामले को लेकर गत दिन डीएम राजीव रौशन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी. साथ ही नयी उत्पाद नीति को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था. यह बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर पंचायत स्तर तक बाढ़ व रेस्टोरेंट को विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. बार व रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस मात्र नगर परिषद क्षेत्र तक हीं समिति रहेगा और वह भी विदेशी शराब व आइएमएफएल के लिए. कौन चलायेगा दुकान सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही शराब की बिक्री की जायेगी और वह बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में होगा. कॉरपोरेशन दुकानों को चलाने के लिए राज्य के अन्य लोक उपक्रमों के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों को रख सकेगी.
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शराब की अवैध बक्रिी पर रोक की तैयारी
शराब की अवैध बिक्री पर रोक की तैयारी सीतामढ़ी. शराब की बिक्री को लेकर नयी उत्पाद नीति को लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गयी है. एक अप्रैल से देशी व मसालेदार शराब के निर्माण, व्यापार व उपभोग के लिए लाइसेंस व अनुमति नहीं दी जायेगी. एक अप्रैल से मात्र शहरी क्षेत्रों […]
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