थानाध्यक्ष पर कार्रवाई का निर्देश छपरा. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कोपा थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करने के लिए सारण एसपी को कहा है. बताते चलेें कि कोपा की बबीता देवी ने अपने ही गांव के यदुनंदन पांडेय के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा किया था, जिसमें कहा गया था कि यदुनंदन पांडेय ने उसके पिता से जमीन रजिस्ट्री करा ली और बाद में उनकी हत्या कर लाश को गायब कर दिया था. उसे सीजेएम ने धारा 156 (3) के अंतर्गत कोपा थाना भेजा था कि अनुसंधान कर केस दर्ज करें. नहीं करने पर सीजेएम ने 6.1.16 को कारणपृच्छा जारी किया था. लेकिन थानाध्यक्ष ने पूरे मामले को 7.1.16 को सीजेएम के मार्गदर्शन के लिए बिना केस दर्ज कराये लौटा दिया. इस पर सीजेएम ने एसपी के माध्यम से विभागीय कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करने को एसपी सारण से कहा.
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थानाध्यक्ष पर कार्रवाई का नर्दिेश
थानाध्यक्ष पर कार्रवाई का निर्देश छपरा. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कोपा थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करने के लिए सारण एसपी को कहा है. बताते चलेें कि कोपा की बबीता देवी ने अपने ही गांव के यदुनंदन पांडेय के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा किया था, जिसमें कहा […]
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