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पटना : पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र व सतीश से छिनेगा बंगला

राबड़ी देवी-मांझी का बंगला बरकरार पटना : पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन पर्यंत सरकारी आवास देने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हो गया है. भवन निर्माण विभाग ने बुधवार को अपने 22 मार्च, 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है. विभागीय आदेश जारी होने के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास रद्द […]

राबड़ी देवी-मांझी का बंगला बरकरार
पटना : पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन पर्यंत सरकारी आवास देने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हो गया है. भवन निर्माण विभाग ने बुधवार को अपने 22 मार्च, 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है. विभागीय आदेश जारी होने के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास रद्द कर दिया गया है.
इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह व डॉ जगन्नाथ मिश्र को बंगला खाली करना पड़ेगा. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व जीतन राम मांझी को मौजूदा विधानमंडल का सदस्य होने के कारण उनका मौजूदा सरकारी आवास बरकरार रहेगा.दोनों के आवास को केंद्रीय पुल से ट्रांसफर कर विधान परिषद व विधान सभा पुल को आवंटित कर दिया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के नाम से कोई सरकारी बंगला आवंटित नहीं था.विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास को रद्द कर दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय पुल के 10, सर्कुलर रोड व 12, एम स्ट्रैंड रोड आवास को विधान परिषद व विधान सभा पुल में ट्रांसफर किये जाने से राबड़ी देवी व जीतन राम मांझी अपने-अपने आवास में रहेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को सात, सर्कुलर रोड आवास आवंटित था. उक्त आवास को 22 जनवरी 2019 को मुख्य सचिव को आवंटित कर दिया गया था. उक्त आवास में मुख्य सचिव रह रहे हैं. पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटित किये जाने के मामले में फरवरी 2019 में आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी.
पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित आवास
सतीश प्रसाद सिंह (33/ए,हार्डिंग रोड)
डॉ जगन्नाथ मिश्र (41, क्रांति मार्ग)
लालू प्रसाद (10, सर्कुलर रोड)
राबड़ी देवी (10, सर्कुलर रोड)
जीतन राम मांझी (12,एम स्ट्रैंड रोड)

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