मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार निर्माण एवं पिस्तौल बरामदगी के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. सत्रवाद संख्या 124/14 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मो. जहीर, मो. नौशाद, मो. परवेज एवं मो. मंगली को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी. इस कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.
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अवैध हथियार निर्माण के आरोप में चार युवक दोषी
मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार निर्माण एवं पिस्तौल बरामदगी के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. सत्रवाद संख्या 124/14 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मो. जहीर, मो. नौशाद, मो. परवेज एवं मो. […]
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 29 सितंबर 2013 को मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर शीतलाल दियारा में छापा मार कर मीनी गन फैक्टरी का उद्भेदन किया था. वहां से 18 निर्मित एवं 9 अर्द्धनिर्मित पिस्टल बरामद किये गये थे.
इसके साथ ही दस मैगजीन, बैरल सहित हथियार बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किये गये थे. छापेमारी के दौरान यूं तो 12 लोग अवैध हथियार का निर्माण कर रहा था. किंतु पुलिस मात्र 4 को दबोच पायी थी. जिसमें मो. जहीर, मो. नौशाद, मो. परवेज एवं मो. मंगली शामिल थे. ये सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव का रहने वाला है. इन सबों के कमर से पुलिस ने दो-दो निर्मित पिस्टल बरामद की थी. जबकि हथियार बनाने वाले स्थान पर दस निर्मित पिस्टल पकड़ा गया था.
29 सितंबर 2013 को मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने शीतलाल दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्टरी का किया था उद्भेदन, 18 निर्मित, नौ अर्द्धनिर्मित पिस्टल हुआ था बरामद
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