राज्य बार काउंसिल ने लखीसराय जिला बार काउंसिल में चुनाव पर लगायी रोक

Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 05 Jan 2026 7:35 PM

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बिहार स्टेट बार काउंसिल ने जिला बार एसोसिएशन, लखीसराय में प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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गैर-निर्वाचित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया प्रतिबंधित लखीसराय.बिहार स्टेट बार काउंसिल ने जिला बार एसोसिएशन, लखीसराय में प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. काउंसिल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम फैसला होने तक तथाकथित गैर-निर्वाचित पदाधिकारी किसी भी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे. उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए लखीसराय बार काउंसिल के महासचिव सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य बार काउंसिल की यह बैठक चार जनवरी 2026 को आयोजित की गयी थी. बैठक में जिला बार एसोसिएशन, लखीसराय से जुड़ा एजेंडा संख्या पांच पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े 92 अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पर भी चर्चा की गयी. बैठक में यह सामने आया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की कोशिशें बिहार स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा द्वारा पारित प्रस्तावों का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं. चूंकि यह मामला पहले से ही विचाराधीन है, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी को अनुचित माना गया. उन्होंने बताया कि काउंसिल ने स्पष्ट किया कि 22 दिसंबर 2025 को सामान्य सभा में प्राप्त आवेदन को आगामी बैठक में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा. तब तक के लिए तथाकथित रिटर्निंग ऑफिसर और तथाकथित तीन सदस्यीय समिति सहित सभी गैर-निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.

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