सुमन हत्याकांड के आठ को उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Dec 2014 2:13 PM
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लखीसराय : जिले के बहुचर्चित सुमन हत्याकांड में बुधवार को दोषी ठहराये गये सभी आठ अभियुक्तों को गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश(पंचम) केके अग्रवाल ने भादवि की धारा 302, 120 (बी) के तहत उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही सभी अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. इसमें सुमन के […]
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लखीसराय : जिले के बहुचर्चित सुमन हत्याकांड में बुधवार को दोषी ठहराये गये सभी आठ अभियुक्तों को गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश(पंचम) केके अग्रवाल ने भादवि की धारा 302, 120 (बी) के तहत उम्र कैद की सजा सुनायी.
साथ ही सभी अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. इसमें सुमन के पति अमलाबाद, बोकारो निवासी नरेश वर्णवाल, सुमन की चचेरी बहन नया गोदाम गया जिला निवासी खुशबू सहित अन्य मुख्य आरोपी शेखपुरा निवासी रामप्रवेश सिंह, विनय सिंह, हलसी लखीसराय निवासी रंजय सिंह, जितेंद्र सिंह, बंसत सिंह तथा आसनसोल (पश्चिम बंगाल )निवासी विक्की सिंह शामिल हैं.
परिसर के बाहर थी लोगों की भीड़ : न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे. कोर्ट परिसर के बाहर काफी संख्या में लोग सजा सुनाये जाने का इंतजार करते देखे गये. सभी अभियुक्तों को सजा सुनाये जाने के बाद उनकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जय किशोर प्रसाद ने बताया कि सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. जज साहब ने कांड के अभियुक्त जितेंद्र सिंह उर्फ
जीतू को भादवि की धारा 379 के तहत 3 वर्ष तथा रंजय सिंह जितेंद्र सिंह एवं बसंत कुमार को भादवि की धारा 411 के तहत 3 वर्ष की सजा सुनायी.जितेंद्र सिंह एवं विक्की सिंह को 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा सुनायी. उन्होंने कहा कि यह सभी सजा एक साथ चलेगी. उन्होंने कहा कि जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील की जायेगी.
अभियुक्तों को सजा सुनाये जाते वक्त अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बालेश्वर मोदी, सुरेश प्रसाद सिंह, प्रजापति झा व जय किशोर प्रसाद तथा सरकारी वकील के रूप में एपीपी दिनेश कुमार मंडल मौजूद थे.
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