हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

खगडि़या. हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बेलदौर थाना के बोबिल निवासी सुवेंद्र कुमार महतो की पत्नी सुनैना देवी ने 7 नवंबर 2013 को बेलदौर थाना में घटना के संबंध में एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. […]
खगडि़या. हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बेलदौर थाना के बोबिल निवासी सुवेंद्र कुमार महतो की पत्नी सुनैना देवी ने 7 नवंबर 2013 को बेलदौर थाना में घटना के संबंध में एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया कि सूचक के पति सुवेंद्र कुमार महतो अपने घर में बैठे थे कि उसी वक्त उनका भाई बुटन महतो आया और आवेश में बात करने लगा. जिससे बात बढ़ गयी. मौके पर सूचिका के भैंसुर ने सुवेंद्र के सिर पर लाठी से मारा. जिससे उसका सिर फट गया. घायल सुवेंद्र को इलाज के लिए सहरसा अस्पताल लोगों ने लाया. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया. पटना जाने के क्रम में ही सुवेंद्र की मृत्यु समस्तीपुर के पास हो गयी. न्यायालय ने घटना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाकर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेश प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अजय कुमार सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा.
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