अपर समाहर्ता की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Jun 2018 6:41 AM

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कटिहार : अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में फंसे जिले के फरार अपर समाहर्ता जफर रकीब की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने गुरुवार को रद्द कर दिया. ज्ञात हो कि जफर रकीब की ओर से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया था. जिस पर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता विजय […]

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कटिहार : अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में फंसे जिले के फरार अपर समाहर्ता जफर रकीब की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने गुरुवार को रद्द कर दिया. ज्ञात हो कि जफर रकीब की ओर से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया था. जिस पर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता विजय कुमार झा ने उनकी ओर से जमानत याचिका पर बुधवार को बहस किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बहस सुनने के पश्चात आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

न्यायालय परिसर में सुबह से ही इस मामले में आदेश का इंतजार जिले के जिले के कई लोग करते देखे गये. जमीन के बड़े-बड़े दलाल से लेकर छोटे दलाल जिनके मामले पर प्रत्यक्ष रुप से सफल समाहर्ता के न्यायालय में लंबित है. उनको भी न्यायालय परिसर में गुरुवार को देखा गया और इस मामले में विशेष अभिरुचि लेते भी देखे गये.

न्यायालय परिसर में इस बात की खबर जोरों की थी कि जिस प्रकार आसाराम बापू ने अपने काली करतूतों के छुपाने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर सैकड़ों वकील को अपने ओर से सुनवाई हेतु रखा. उसी प्रकार अपर समाहर्ता जफर रकीब ने अपनी काली कमाई से लाखों रुपये जमानत के नाम पर खर्च कर दिये. फलस्वरुप आदेश के खारिज होने के पश्चात जमानत याचिका अपर समाहर्ता की जमानत याचिका खारिज होने के पश्चात उनकी गिरफ्तारी कभी भी संभव है. गुरुवार को आदेश के खारिज जमानत याचिका खारिज हो जाने के सूचना फैलते ही न्यायालय परिसर में हाई प्रोफाइल मामले में चारों ओर चर्चाओं का दौर बढ़ गया. लोग इस बात पर चर्चा करते देखे गए कि न्यायालय परिसर में किस दिन अपर समाहर्ता के हाथों में हथकड़ी देखी जायेगी.
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