रिटायर्ड आर्मी व पुलिस के जवान ही एसपीओ के पद पर होंगे बहाल
भभुआ कार्यालय : नक्सलग्रस्त जिलों में केंद्रीय गृह विभाग द्वारा एसआरइ(सुरक्षा संबंधित व्यय) के तहत पुलिस विभाग में अब एसपीओ के पद पर रिटायर्ड आर्मी एवं पुलिस के जवान ही बहाल हो सकेंगे. भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एसआरइ के तहत जारी किये गये नये गाइडलाइन में एसपीओ के […]
भभुआ कार्यालय : नक्सलग्रस्त जिलों में केंद्रीय गृह विभाग द्वारा एसआरइ(सुरक्षा संबंधित व्यय) के तहत पुलिस विभाग में अब एसपीओ के पद पर रिटायर्ड आर्मी एवं पुलिस के जवान ही बहाल हो सकेंगे. भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एसआरइ के तहत जारी किये गये नये गाइडलाइन में एसपीओ के पद पर किसी भी सामान्य व्यक्ति के बहाली पर रोक लगा दी गयी है. अब एसपीओ के पद पर सिर्फ वहीं लोग बहाल हो सकेंगे,
जो आर्मी एवं पुलिस विभाग से सेवानिवृत हैं. एसपीओ के पद पर पहले जिलास्तर पर बहाली की जाती थी. पहले के नियम के मुताबिक जो लोग नक्सली गतिविधियों के संदर्भ में पुलिस को सूचना दें, उन्हें एसपीओ के पद पर डीएम व एसपी द्वारा जिलास्तर पर बहाल करना था. इसके एवज में उन्हें मानदेय के तौर पर तीन हजार रुपया दिया जाता था. एसपीओ के पद पर बहाली के लिए उम्र सीमा 18 से 50 निर्धारित की गयी थी. कैमूर जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां लगभग 100 की संख्या में एसपीओ की बहाली की गयी है, जिसमें महिला व पुरुष दोनों हैं. इसके साथ ही सैकड़ों लोग एसपीओ में बहाल होने के लिए अभी भी काम कर रहे हैं. लेकिन, एसपीओ बहाली के लिए आये इस नये गाइडलाइन से कई लोगों को बड़ा झटका लगेगा.
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