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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मवि बंधौरा के शिक्षक आलोक कुमार निलंबित

Updated at : 18 Oct 2025 6:32 PM (IST)
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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मवि बंधौरा के शिक्षक आलोक कुमार निलंबित

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रखंड के मध्य विद्यालय बंधौरा के शिक्षक आलोक कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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शिक्षक पर निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने का आरोप

गिद्धौर. निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रखंड के मध्य विद्यालय बंधौरा के शिक्षक आलोक कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. शिक्षक पर निर्वाचन कार्य के दौरान उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का आरोप है. जानकारी के अनुसार, आलोक कुमार को बूथ संख्या 161 के लिए बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा 14 अक्टूबर को सभी बीएलओ को अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर पीआरओ मोबाइल ऐप का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण लेने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर आलोक कुमार अपने केंद्र पर उपस्थित नहीं हुए. अधिकारियों ने जब उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका. उन्होंने न तो प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई, न ही विभागीय आदेशों का अनुपालन किया. इस लापरवाही को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल कारण पूछा. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 17 अक्टूबर को शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था. आलोक कुमार द्वारा दिया गया जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) निर्धारित किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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