गोपालगंज : बहुचर्चित खजूरबानी शराबकांड में पांच अारोपितों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक के कोर्ट में आरोपित कैलाशो देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र ने कोर्ट के समक्ष कहा कि कैलाशो देवी के घर से पुलिस को किसी प्रकार की शराब बरामद नहीं हुई है और न ही उसके घर से शराब बनाने की कोई सामान मिला है.
पुलिस बड़े माफियाओं को बचाने के लिए लाचार महिला का नाम भी इस केस में घसीट दिया है. पुलिस की डायरी एवं दर्ज प्राथमिकी में एक भी साक्ष्य कैलाशो देवी के खिलाफ नहीं है. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि खजूरबानी में इन लोगों के द्वारा बनायी गयी शराब से 21 लोगों की मौत तथा पांच अन्य लोग बीमार हो गये. मरनेवालों के परिजनों को आज भी न्याय का इंतजार है.
कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए निचली अदालत से तत्काल मुकदमे के रेकाॅर्ड को मांगते हुए अगली सुनवाई छह जनवरी को मुकर्रर की. खजूरबानी शराबकांड में नामजद अभियुक्त लाल बाबू पासी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक के कोर्ट में बुधवार को दाखिल की गयी. गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 448/16 गैर इरादतन हत्या के मामले में अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र ने दाखिल किया. इसकी सुनवाई गुरुवार को की जायेगी.