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सभी प्रत्याशी बना सकते हैं पोलिंग एजेंट

सभी प्रत्याशी बना सकते हैं पोलिंग एजेंट एक बूथ पर एक प्रत्याशी के हो सकते हैं दो एजेंट मुखिया से पंच तक के प्रत्याशियों को आयोग ने दी हरी झंडी एजेंट के आपत्ति की होगी जांच संवाददाता, गोपालगंज पंचायत चुनाव, 2016 में सभी पदों के प्रत्याशी अपना-अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. राज्य निर्वाचन […]

सभी प्रत्याशी बना सकते हैं पोलिंग एजेंट एक बूथ पर एक प्रत्याशी के हो सकते हैं दो एजेंट मुखिया से पंच तक के प्रत्याशियों को आयोग ने दी हरी झंडी एजेंट के आपत्ति की होगी जांच संवाददाता, गोपालगंज पंचायत चुनाव, 2016 में सभी पदों के प्रत्याशी अपना-अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी प्रत्याशियों के लिये यह निर्देश जारी किया गया है. पंचायत चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर एक प्रत्याशी अपना अधिकतम दो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है. पंचायत चुनाव के दौरान होने वाले जिला परिषद सदस्य, मुखिया ,सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं पंच सहित सभी पदों के प्रत्याशी को पोलिंग एजेंट बनाये जाने की छूट आयोग की ओर से मिली हुई है. लेकिन, वे सिर्फ एक मतदान केंद्र पर दो ही पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद के प्रत्याशी चाहे तो अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दो-दो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. इतना ही नहीं सभी पोलिंग एजेंटों को आयोग से निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा, जो राशि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ी जायेगी. आयोग के द्वारा प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखी जायेगी, ताकि प्रत्याशियों के द्वारा खर्च की गयी राशि आयोग से निर्धारित राशि के अधीन ही होनी चाहिए.

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