सीआरपीएफ जवान को दस वर्ष कैद की सजा

Published at :22 Jun 2017 4:37 AM (IST)
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सीआरपीएफ जवान को दस वर्ष कैद की सजा

आरा : षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में आरोपित सीआरपीएफ जवान अरबिंद कुमार सिंह को 10 वर्षों के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. उन्होंने 25- 25 हजार रुपया उसके दोनों बच्चों के नाम पर […]

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आरा : षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में आरोपित सीआरपीएफ जवान अरबिंद कुमार सिंह को 10 वर्षों के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. उन्होंने 25- 25 हजार रुपया उसके दोनों बच्चों के नाम पर बैंक में डिपॉजिट करने का आदेश दिया है. वहीं उन्होंने मृतका की सास श्यामपरी देवी व ससुर कृष्णवल्लभ को संदेह का लाभ देते हुए रिहाई का आदेश दिया.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर उर्फ हीरा ने बहस की थी. एपीपी ने बताया कि उदवंतनगर थानांतर्गत जैतपुर गांव निवासी श्रीनिवास सिंह ने अपनी पुत्री कंचन कुमारी की शादी आयर थानांतर्गत बरनावा गांव निवासी कृष्णवल्भ सिंह के पुत्र अरबिंद कुमार सिंह के साथ जून, 2010 में की थी. अरबिंद कुमार सिंह सीआरपीएफ में पुलिस के पद पर कार्यरत था. पिस्तौल खरीदने के लिए दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर कंचन के पति, सास व ससुर उसे प्रताड़ित करते थे.

उसके दो पुत्र आर्यन व आयुष थे. कंचन कुमारी को गला दबा कर 7 अप्रैल, 2014 की रात्रि में हत्या कर दी गयी. घटना को लेकर मृतका के पिता ने उक्त तीनों लोग के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपित अरबिंद कुमार सिंह को दस वर्षों के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
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