हत्या के एक मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद

Published at :08 Jun 2017 1:40 AM (IST)
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हत्या के एक मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद

आरा : हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह यादव ने बुधवार को आरोपित शशि सिंह को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जगेश्वर प्रसाद ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि उदवंतनगर थानांतर्गत पियनिया गांव निवासी […]

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आरा : हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह यादव ने बुधवार को आरोपित शशि सिंह को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जगेश्वर प्रसाद ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि उदवंतनगर थानांतर्गत पियनिया गांव निवासी घनश्याम सिंह की गोली मारकर 3 फरवरी, 2001 को हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक की पत्नी कुसुम देवी ने उसी गांव के तीन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान दो आरोपित तारकेश्वर सिंह व शारदा सिंह की मौत हो गयी थी. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी.

घटना का कारण आपसी दुश्मनी बताया गया था.
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