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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दो को तीन-तीन वर्ष की सजा

बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. शौच करने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपया सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. सजायाफ्ता समीर देवन और मनोज राय कंगाली थाने के कटिया मठिया गांव के पोखरिया टोला के रहने वाले हैं. पोक्सो एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजन राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना तीन जुलाई वर्ष 2023 की है. 7:00 बजे शाम में एक नाबालिग बच्ची शौच करने गांव के पूरब बसवारी में गई थी. इसी दौरान दोनों अभियुक्तों ने नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. हल्ला पर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को पड़कर पुलिस के हवाले किया. इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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