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पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को 12 वर्ष का कारावास

Updated at : 01 Sep 2025 8:53 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को 12 वर्ष का कारावास

विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ बृहत्तर लैंगिक हमले के जुर्म में सोमवार को एक युवक को 12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया.

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न्यायालय संवाददाता, पटना विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ बृहत्तर लैंगिक हमले के जुर्म में सोमवार को एक युवक को 12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया. बालकों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के घाेसवरी थाना क्षेत्र स्थित कुर्मी चक गांव निवासी अरुण महतो को दोषी करार देने के बाद यह सजा दी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 9 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिया है. मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2022 में दोषी ने अपने एक नाबालिग बालिका के साथ बृहत्तर लैंगिक हमला किया था. अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 6 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR PRABHAT

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