जिले में एक माह में दावा-आपत्ति के 1.22 लाख आवेदन मिले, 25 सितंबर तक निबटारा होगा

Published by : KUMAR PRABHAT Updated At : 01 Sep 2025 9:06 PM

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पटना जिले में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद वोटरों से दावा-आपत्ति के प्राप्त आवेदनों का 25 सितंबर तक निबटारा होगा.

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संवाददाता,पटना पटना जिले में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद वोटरों से दावा-आपत्ति के प्राप्त आवेदनों का 25 सितंबर तक निबटारा होगा. जिले में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि में छूटे हुए वोटरों से 1.22 लाख आवेदन प्राप्त हुए. प्राप्त हुए आवेदनों का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निबटारा किया जायेगा. सोमवार को डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. डीएम ने कहा कि प्रारूप सूची के अनुसार 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटरों की संख्या 46.51 लाख है. चुनाव आयोग द्वारा एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की निर्धारित अवधि में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 73509 फॉर्म-6 प्राप्त हुआ है. इस अवधि में 13544 फॉर्म-7 तथा 35,142 फॉर्म-8 प्राप्त हुआ है. इन सभी का गुणवत्तापूर्ण निबटारा किया जा रहा है. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मिशन मोड में आयोग के निर्देशों के अनुसार समय से कार्य करने को कहा गया है. डीएम ने कहा कि प्राप्त प्रगणन प्रपत्रों पर निर्णय एवं दावों तथा आपत्तियों का साथ-साथ निबटारा 25 सितंबर तक किया जाएगा. अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले निर्वाचक सूची की गुणवत्ता की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति 27 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी.इसके बाद वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा. नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले नाम जोड़े जायेंगे डीएम ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन की निर्धारित अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गयी है. ऑनलाइन माध्यम के अलावा बीएलओ के माध्यम से फॉर्म प्राप्त करेंगे. अर्हता प्राप्त नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, घोषणा पत्र (एनेक्चर-डी) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं.

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