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थप्‍पड़ मामला: गोविंदा ने प्रशंसक से माफी मांगी, जानें पूरा मामला ?

Updated at : 10 Feb 2016 10:02 AM (IST)
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थप्‍पड़ मामला: गोविंदा ने प्रशंसक से माफी मांगी, जानें पूरा मामला ?

मुंबई-नयी दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा द्वारा सात साल पहले एक प्रशंसक को थप्पड मारे जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अपनी सलाह याद दिलाई, जिसके कुछ घंटे बाद अभिनेता ने इस मामले में माफी मांग ली है. न्यायाधीशों ने घटना की वीडियो क्लिप एक मोबाइल फोन पर देखी थी. गोविंदा के वकील […]

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मुंबई-नयी दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा द्वारा सात साल पहले एक प्रशंसक को थप्पड मारे जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अपनी सलाह याद दिलाई, जिसके कुछ घंटे बाद अभिनेता ने इस मामले में माफी मांग ली है. न्यायाधीशों ने घटना की वीडियो क्लिप एक मोबाइल फोन पर देखी थी.

गोविंदा के वकील ने बीते कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि अभिनेता 2008 में प्रशंसक को थप्पड़ मारने की घटना में बिना शर्त माफी मांगने और पांच लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं. गोविंदा ने बताया कि उन्होंने पीडित से मुलाकात की है.

गोविंदा ने कहा, ‘मैं माफी मांगता हूं. मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया है और मैं यह कर रहा हूं. मुझसे न्यायपालिका ने जो करने के लिए कहा, मैं वह सब कर रहा हूं.’ उन्होंने कहा, ‘मेरे मन में प्रशंसक को लेकर कोई कड़वाहट नहीं थी और मैंने न्यायपालिका तथा प्रशंसक को संतुष्ट करने के लिए सबकुछ किया है.’

अभिनेता ने कहा, ‘वह (पीडित) चाहते थे कि मैं उन्हें सम्मान दूं, बिना शर्त माफी मांगूं और इतने सालों में उन्हें जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करुं. मैंने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार यह सब किया. मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूं और फिर मुलाकात करुंगा.’ गोविंदा के वकील ने बिना शर्त माफी मांगने और मुआवजे की बात उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ के समक्ष की. इससे पहले कथित पीडित के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल से सीधे संपर्क नहीं किया गया है.

शिकायतकर्ता संतोष बटेश्वर राय के वकील जतिन झवेरी ने आरोप लगाया कि गोविन्दा ने व्यक्तिगत रुप से माफी नहीं मांगी है और अपने वकील के माध्यम से मध्यस्थता का प्रयास किया है. पीठ ने जब इस पर गोविन्दा का जवाब जानना चाहा तो अभिनेता के वकील ने दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया.

पीठ ने कहा, ‘पिछली सुनवाई पर हमने आपसे क्या कहा था. हमने आपसे कहा था कि उनसे मिलिये और विवाद सुलझाइये. आपजो कुछ भी पेशकश करना चाहते हैं, वह उनसे व्यक्तिगत रुप से कहिये और यह हमे नहीं बताईये.’ शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में गोविंदा को शिकायतकर्ता से क्षमायाचना करने की सलाह दी थी. हालांकि अभिनेता ने मुआवजे का ब्योरा देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा, ‘मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता. मुझे इसे नहीं बताने को कहा गया है.’ शीर्ष अदालत की एक पीठ ने इस घटना की वीडियो क्लिप एक मोबाइल फोन पर देखी थी और सुझाव दिया था कि अभिनेता को राय से क्षमायाचना करनी चाहिए. न्यायालय ने कहा था कि फिल्म अभिनेता को सार्वजनिक स्थल पर झगडा नहीं करना चाहिए.

राय ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने गोविन्दा के खिलाफ राय की मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत में दर्ज निजी शिकायत 2013 में यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि अभिनेता ने आपराधिक तरीके से उसे धमकाया था. राय ने दो फरवरी, 2009 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दाखिल की थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 16 जनवरी, 2008 को गोविंदा ने अपनी एक फिल्म के सेट पर उन्हें थप्पड़ मारा था. गोविन्दा ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरु की गयी कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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