फूफा के आदेश पर की गयी हत्या

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आसनसोल/बर्नपुर : केटेरर राणा बनर्जी हत्याकांड में रिमांड पर लिये गये तीन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रहे पुलिस अधिकारियों के समक्ष आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है. उनकी निशानदेही पर सोमवार की रात ही पुलिस ने ठाकुरबाडी कुलीनपाडा निवासी प्रभास बनर्जी उर्फ बबलू बनर्जी (73) के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया […]

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आसनसोल/बर्नपुर : केटेरर राणा बनर्जी हत्याकांड में रिमांड पर लिये गये तीन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रहे पुलिस अधिकारियों के समक्ष आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है. उनकी निशानदेही पर सोमवार की रात ही पुलिस ने ठाकुरबाडी कुलीनपाडा निवासी प्रभास बनर्जी उर्फ बबलू बनर्जी (73) के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया था. पुलिस जांच अधिकारी ने मंगलवार को राणा बनर्जी हत्याकांड तथा आर्म्स एक्ट से संबंधित नयी प्राथमिकी यानी दो प्राथमिकी में बबलू बनर्जी को आसनसोल महकमा कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने पहले से रिमांड में रहे मिल्टन सेन के बयान की फॉरवर्डिग की.
जिसमें कहा गया है कि उसने रामबांध निवासी रीतेन बसाक उर्फ फूफा के कहने पर राणा बनर्जीकी हत्या की. पुलिस ने इस बयान के आधार पर पहली प्राथमिकी में भादवि की धारा 120 बी जोड़ने की अपील कोर्ट से की. दूसरी प्राथमिकी में पुलिस ने बबलू के बयान का उल्लेख किया है.
उसमें उसने कहा है कि उसके यहां से बरामद 791 कारतूस फूफा ने उसे रखने के लिए दिया था तथा उसके ही कहने से उसने राणा की हत्या के लिए हत्यारों की टीम को पिस्टल उपलब्ध कराया था. हालांकि पुलिस ने फूफा को किसी भी मामले में अभियुक्त नहीं बनाया है. पुलिस का कहना है कि बयानों की जांच की जा रही है.
क्या रही कोर्ट में इससे जुड़ी गतिविधियां
पुलिस के अनुसार रिमांड पर गये आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बबलू बनर्जी के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर नौ पिस्टल तथा 791 कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने मंगलवार को बबलू को गिरफ्तार कर महकमा कोर्ट में पेश किया. उसे दो प्राथमिकी में संलग किया गया. पहली प्राथमिकी राणा बनर्जी हत्याकांड से जुड़ी है. इसमें पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि हत्या में प्रयुक्त तीन पिस्टल बबलू के कब्जे से बरामद कर ली गयी है.
उसने बबलू का यह बयान भी दिया कि उसने फूफा के कहने से ही हत्यारों की टीम को पिस्टल उपलब्ध कराये. इस प्राथमिकी में पुलिस ने रिमांड में रहे मिल्टन के बयान का भी जिक्र किया. मिल्टन ने कहा है कि उसने फूफा के कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया. उसके पास से बरामद डेढ़ लाख रूपये उसे हत्या के एवज में मिले थे. इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने इस प्राथमिकी में भादवि की धारा 120 बी जोड़ने की अपील की. पहले आपीसी की धारा 302, 201, 326, 307, 34 तथा 25/27 आर्म्स एक्ट शामिल था. संभवत: यह धारा फूफा के लिए भविष्य में मजबूत साक्ष्य मिलने पर जोड़ी जा सकती है. पुलिस ने बबलू की रिमांड की मांग नहीं की. एसीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
फूफा के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी पुलिस
राणा हत्या कांड में फूफा का नाम सामने आने पर पुलिस फूफा के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लग गयी है. हत्याकांड में लापता शूटर सुभाष मंडल की गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों से इस हथियार के धंधे में फूफा की संलिप्तता की राज निकालेगी. हत्याकांड में शामिल टीम ने तीन शूटरों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे आरोपी सुभाष मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. उसका पता चल गया है और गुरु वार तक वह भी गिरफ्तार हो जायेगा.
बबलू निकला हथियारों का कारोबारी
एडीसीपी श्री दास ने कहा कि बबलू पिछले चार साल से इलाके में हथियार और कारतूस की सप्लाई के धंधे से जुड़ा था. हालांकि पुलिस में उसका कोई रिकार्ड नहीं है.
नये गवाहों को जुटाने में लगी पुलिस
राणा हत्याकांड में आरोपियों को कस्टडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने की तैयारी है. इस मामले में 90 दिनों के अंदर ही पुलिस चार्जशीट अदालत में जमा कर आरोपियों को जमानत पर बाहर निकलने से रोकेगी. इसके लिए अधिकारियों की टीम सक्रिय हो गयी है. जिसमे वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ कुछ नये गवाहों को भी जोड़ा जायेगा.
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी कहां- कहां गये, उनके मोबाइल टावर लोकेशन से यह पता लगाया जा रहा है. किनसे किनसे उनलोगों ने फोन पर बात की, किनसे व्यक्तिगत मुलाकात की तथा उनसे उनलोगों ने क्या बात की, सारे लोगों को पुलिस गवाह के रूप में पेश करेगी. ताकि आरोपियों को बचने का कोई मौका नहीं मिल सके.
बबलू को आज पीसी ले सकती है पुलिस
हीरापुर थाना कांड संख्या 350/ 2017 आईपीसी की धारा 25/27 तथा 35 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार बबलू को पुलिस पीसी में लेने के लिए बुधवार को रिमांड के लिए अपील कर सकती है. बबलू से पुलिस हथियारों की और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी.
एडीसीपी (वेस्ट) ने दी प्रेस को जानकारी
एडीसीपी (वेस्ट) अनामित्न दास ने हीरापुर थाने में पत्नकारों को बताया कि केटेरिंग के व्यवसाय में आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण राणा की हत्या की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है. इसके साथ ही अन्य कारणों की भी जांच हो रही है. कांड में शामिल मिल्टन सेन के साथ ही तीन शूटरों में से दो सागर सेन और अजय हाडी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है. तीसरे आरोपी की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि हत्या में 7.65 एमएम के दो पिस्टल और नाइन एमएम के एक पिस्टल से आठ राउंड फायरिंग हुई थी.
जिसमे राणा मारा गया और उसका मौसेरा भाई मिथुन घायल हुआ. रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हथियार सप्लायर बबलू बनर्जी की जानकारी दी. उनकी निशानदेही पर बबलू को सोमवार की रात को उसके आवास ठाकुरबाडी से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर तीनों पिस्टल, .32एमएम, .25 एमएम, 7.65 एमएम और नाइन एमएम के छह पिस्टल, 791 कारतूस और 8.26 लाख रूपये बरामद किये गये. उसने ही हत्या के लिए पिस्टल उपलब्ध कराया था. हत्या के बाद हथियार बबलू के पास वापस आ गये थे. जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया.
पुलिस का और भी है दावा
पुलिस के अनुसार पुलिस बबलू को किसी मामले में पूछताछ के लिए एक बार हीरापुर थाना में लायी थी । लेकिन बिना किसी मामले के उसे छोड़ दिया गया. सोमवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ में बबलू ने यह स्वीकार किया कि वह हथियारों की सप्लाई करता था. उसके पास जो कारतूस बरामद हुए है, वह रीतेन बसाक उर्फ फूफा ने आठ माह पूर्व उसे रखने के लिए दिए थे. पुलिस को संदेह है कि नोटबंदी के बाद फूफा जब नये जाली नोट और अवैध हथियार के साथ में दुर्गापुर के कोक ओवन थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उसी समय वह अपने घर से हथियार और कारतूस विभिन्न लोगों के पास रख दिया था. यह उसका एक खेप है. ऐसे और भी हथियार और कारतूस कुछ और भी लोगों के पास हो सकते हैं.
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