तिहरे हत्याकांड में 23 को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jun 2017 9:33 AM

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बांकुड़ा. बांकुड़ा जिला अदालत के एडीजे (वन) न्यायाधीश मासुक हुसैन खान ने मानकानाली अंचल के रायबांध में हुए तिहरे हत्याकांड में 23 दोषियों को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया. पैरवी लोक अभियोजक अरुण चटर्जी ने की. […]

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बांकुड़ा. बांकुड़ा जिला अदालत के एडीजे (वन) न्यायाधीश मासुक हुसैन खान ने मानकानाली अंचल के रायबांध में हुए तिहरे हत्याकांड में 23 दोषियों को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया. पैरवी लोक अभियोजक अरुण चटर्जी ने की.
दोषियों में कौन-कौन : दोषियों में चेतन राणा, रतन राणा, मदन मोहन राणा, कीर्तन राणा, कृष्ण राणा, निमाई राणा, जितेन राणा, धीरेन राणा, फतिक राणा, आनंद राणा, धनंजय राणा, दिलीप राणा, सुभाष राणा, शिवसादन राणा, गुयीराम राणा, स्वपन राणा, फटिग राणा, मनसाराम राणा, सुबोध राणा, विश्वनाथ राणा, गोबर्धन राणा, शोभाकर राणा तथा साधन चौधुरी शामिल हैं.
10-10 हजार का जुर्माना
क्या है मामला : श्री चटर्जी ने बताया कि 24 वर्ष के बाद हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनायी गयी. 12 मार्च, 1993 को बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत मानकानाली अंचल इलाके के रायबांध में चार भाई रंजीत राणा, असित राणा, अर्जुन राणा व अनिल राणा खेत में सिंचाई कर रहे थे. चेतन राणा ने तीन दर्जन साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर उन पर हमला किया. उन्हें बचाने आये प्रमथ राणा तथा रंजीत राणा की मौत हो गयी. घायल अवस्था में आठ लोगो को बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया. थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अस्पताल में इलाज के दौरान अनिल राणा की भी मौत हो गयी. मामले की सुनवाई के दौरान छह नाबालिग आरोपियों ने हाइकोर्ट में अपील की. वर्ष 2005 में 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. हाइकोर्ट ने छह नाबालिगों को छोड़कर सुनवायी करने का निर्देश दिया गया. सुनवाई के दौरान चार लोगो की मौत हो गयी तथा चार महिलाओं को बेकसूर ठहराया गया. 23 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी गयी व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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